गोण्डा लाइव न्यूज एक प्रोफेशनल वेब मीडिया है। जो समाज में घटित किसी भी घटना-दुघर्टना "✿" समसामायिक घटना"✿" राजनैतिक घटनाक्रम "✿" भ्रष्ट्राचार "✿" सामाजिक समस्या "✿" खोजी खबरे "✿" संपादकीय "✿" ब्लाग "✿" सामाजिक "✿" हास्य "✿" व्यंग "✿" लेख "✿" खेल "✿" मनोरंजन "✿" स्वास्थ्य "✿" शिक्षा एंव किसान जागरूकता सम्बन्धित लेख आदि से सम्बन्धित खबरे ही निःशुल्क प्रकाशित करती है। एवं राजनैतिक , समाजसेवी , निजी खबरे आदि जैसी खबरो का एक निश्चित शुल्क भुगतान के उपरान्त ही खबरो का प्रकाशन किया जाता है। पोर्टल हिंदी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशों में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और भारत में उत्तर प्रदेश गोण्डा जनपद में स्थित है। पोर्टल का फोकस राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाना है और आम लोगों की आवाज बनना है जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। यदि आप अपना नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में देश-दुनिया में विश्व स्तर पर ख्याति स्थापित करना चाहते है। अपने अन्दर की छुपी हुई प्रतिभा को उजागर कर एक नई पहचान देना चाहते है। तो ऐसे में आप आज से ही नही बल्कि अभी से ही बनिये गोण्डा लाइव न्यूज के एक सशक्त सहयोगी। अपने आस-पास घटित होने वाले किसी भी प्रकार की घटनाक्रम पर रखे पैनी नजर। और उसे झट लिख भेजिए गोण्डा लाइव न्यूज के Email-gondalivenews@gmail.com पर या दूरभाष-8303799009 -पर सम्पर्क करें।

उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों पर एक से अधिक लगे लाउडस्पीकर हटेंगे

laudaspeekar-hatenge

गोण्डा। मस्जिदों व मंदिरों पर लगे एक से अधिक लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। शासन के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ने चारो सर्किल के सीओ समेत जिले के 17 थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में मस्जिदों व मंदिरों को स्थलीय निरीक्षण कर एक से अधिक व अवैध तरीके से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटवाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद थानावार मस्जिदों व मंदिरों की सूची तैयार की जा रही है। थानास्तर पर मस्जिदों व मंदिरों के संचालकों को चार दिनों के अंदर लाउडस्पीकर हटाने की नोटिस भेेजी गई है। ऐसा न करने पर चार दिनों बाद थानों की पुलिस लाउडस्पीकर हटवाएगी। मस्जिदों व मंदिरों के संचालकों को 75 डेसिबल से तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने को कहा है।

शासन के आदेश पर मंदिरों और मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस विभाग ने 670 मजिस्दों व करीब 800 मंदिरों में लगे एक से अधिक व अवैध लाउडस्पीकर को जल्द से जल्द हाटने की कवायद शुरू कर दी है। मस्जिदों व मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज से लोगों की परेशानी को देखते हुए शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने जनपद के 17 थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। थानाध्यक्षों को बीट दरोगा व बीट सिपाही समेत स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करके मस्जिदों व मंदिरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए है।

थानावार पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की संख्या व अनुमति के बारे में पता लगाकर सूची तैयार कर रहे हैं। इसके लिए थानाध्यक्ष स्तर से मस्जिदों व मंदिरों के संचालकों को नोटिस दी जाएगी। एक से अधिक लाउडस्पीकर न लगाने, अगर लगा है तो उसे तत्काल हटा लेने के साथ बिना अनुमति के लाउडस्पीकर न लगाने को कहा जाएगा। संचालकों को 75 डेसिबल तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी। जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। इसके लिए 17 थानों के थानाध्यक्ष सूची तैयार करने में जुटें हैं। इसके लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस बीच अगर संचालक लाउडस्पीकर नहीं हटाते हैं तो उसे थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर हटवाएगी।

पुलिस के पास नहीं है मंदिरों का आंकड़ा फिलहाल जिले की पुलिस के पास मस्जिदों को तो आंकड़ा है। उनकी संख्या के साथ ही नाम समेत पूरा ब्यौरा पुलिस की फाइल में है। मगर मंदिरों का कोई आंकड़ा पुलिस के पास नहीं है। अब शासन का आदेश आने के बाद मंदिरों की भी सूची तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि मंदिरों में लाउडस्पीकर न होने की वजह से उसकी सूची बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लिहाजा पुलिस ने मंदिरो की सूची नहीं बनाई थी। मगर शासन के आदेश के बाद मंदिरों की भी सूची तैयार की जा रही है।

शासन के आदेश पर मस्जिदों व मंदिरों पर लगे एक से अधिक लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। बिना अनुमति के भी लगाए गए लाउडस्पीकर भी हटाए जाएंगे। मस्जिदों व मंदिरों के संचालकों को 75 डेसिबल तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी। जिससे लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। थानावार मस्जिदों व मंदिरों की सूची तैयार की जा रही है। लाउडस्पीकर हटाने के लिए चार दिन का समय दिया गया है। 30 अप्रैल तक संचालकों ने नहीं हटाया तो थानों की पुलिस हटवाएगी। 


”go"