गोण्डा। प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद पुलिस पकड़ से कोसों दूर भू माफिया घूम रहे खुलेआम । मामला जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां पर कूट रचित दस्तावेज के सहारे जमीन खरीद व बिक्री का मामला प्रकाश में आया है जिसका अपराध संख्या 0817/23 दिनांक 15 9 2023 अपराध की धारा 419 420 467 468 471 120 बी । शिकायतकर्ता गिरीश यादव लेखपाल सचिन भू 0 प्र 0स 0 जानकीनगर ग्रामीण में नंबर एक जवाहरलाल पुत्र तिलक राम निवासी ग्राम आगेह थाना कोतवाली इटियाथोक गोंडा नंबर दो अमित अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी साहबगंज स्टेशन रोड गोंडा नंबर 3 पवन कुमार पुत्र शिव शरण तिवारी निवासी ग्राम पथवलिया कोतवाली नगर गोंडा नंबर 4 भानु दत्त पुत्र सूर्य लाल निवासी इमलिया छीटू थाना कोतवाली इटियाथोक गोंडा नंबर पांच राजमंगल मिश्रा पुत्र सीताराम मिश्रा निवासी बेनीचक मदरसा अंबेडकर नगर नंबर 6 अंकुर अग्रवाल पुत्र रामकिशन अग्रवाल निवासी रानी बाजार बड़गांव गोंडा नंबर 7 श्यामधर तिवारी पुत्र गोपीनाथ तिवारी निवासी खरगूपुर अवरता तहसील करनैलगंज गोंडा के नाम दर्ज करवाया था। गोंडा जनपद में स्थित गाटा संख्या 353/0.388 हे0 व 354/0.340 है। जो राजस्व अभिलेखों में बंजर श्रेणी में दर्ज कागजात है। दूसरा गाटा संख्या 352/1.19 एकड़ जलमग्न श्रेणी में दर्ज कागजात था। इस जमीन को विक्रेता ने फर्जी तरीके से सरकारी भूमि का दो किता पंजीकृत इकरारनामा जिसका वही संख्या एक जिल्द संख्या 11619 के क्रमांक 8588 पर दिनांकित 28 8 2020 तथा दूसरा इकरारनामा बही संख्या 11547 के क्रमांक 8063 पर दिनांकित 15 8 .2020 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हुआ था। तथा गाटा संख्या 353 /1.19 एकड़ एक पंजीकृत इकरारनामा जो उप निबंधक गोंडा के यहां एक जिल्द संख्या 12669 के क्रमांक 3655 दिनांकित 22 3 22 पर दर्ज अभिलेख है।
पुलिस पकड़ या संरक्षण ? से कोसों दूर भू माफिया घूम रहे खुलेआम
इस मामले के अभियुक्त जवाहरलाल व अमित अग्रवाल जमानत पर रिहा हुए थे। तथा शेष चार अभियुक्त उच्च न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल पर हैं। परंतु इन सब में एक अपराधी अंकुर अग्रवाल पुत्र रामकिशन अग्रवाल निवासी रानी बाजार बड़गांव गोंडा मुकदमा लिखे जाने से लेकर अब तक फरार चल रहा है। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु विवेचक अरविंद यादव द्वारा दिनांक 16.11.2023, 31.11.2023, 24.12.2023 , 27.05.2024, 31.05.2024, 03.06.2024, 07.06.2024 को कुल सात बार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। ऐसे विवेचना के विधि पूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय ने 82 दंड प्रक्रिया संहिता की आदेशिका जारी किए 0जाने का आधार पर्याप्त व न्यायोचित माना है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोंडा को विवेचक अरविंद यादव ने लिखित तौर पर बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया परंतु गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस जहां एक तरफ न्यायालय के आदेशों का अवहेलना कर रही है। वहीं दूसरे तरफ न्यायालय को गुमराह भी कर रही है। जबकि इस संबंध में विश्व सूत्रों का कहना है कि आरोपी की पुलिस से मिलीभगत होने के कारण यह गिरफ्तारी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था सुधार करने के लिए बड़े-बड़े दावे कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन कानून को अपने सुविधा अनुसार अपने हिसाब से चलाते ना है कि शासन प्रशासन के आदेशों के अनुसार । ऐसे में अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना भविष्य के गर्भ में है।
वही इस संबंध में इस प्रकरण के बारे में एडिशनल एस पी मनोज रावत से बात की गयी तो उन्होंने कहा मामला हमारे संज्ञान नही हैं मै अभी एसएचओ को फोन करता हूं और गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। जब इस संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर ने बाइट मांगा तो एडिशनल साहब ने बाइट देने से मना कर दिया और कहा अभी हम गिरफ्तारी करवाते है।
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