गोण्डा लाइव न्यूज एक प्रोफेशनल वेब मीडिया है। जो समाज में घटित किसी भी घटना-दुघर्टना "✿" समसामायिक घटना"✿" राजनैतिक घटनाक्रम "✿" भ्रष्ट्राचार "✿" सामाजिक समस्या "✿" खोजी खबरे "✿" संपादकीय "✿" ब्लाग "✿" सामाजिक "✿" हास्य "✿" व्यंग "✿" लेख "✿" खेल "✿" मनोरंजन "✿" स्वास्थ्य "✿" शिक्षा एंव किसान जागरूकता सम्बन्धित लेख आदि से सम्बन्धित खबरे ही निःशुल्क प्रकाशित करती है। एवं राजनैतिक , समाजसेवी , निजी खबरे आदि जैसी खबरो का एक निश्चित शुल्क भुगतान के उपरान्त ही खबरो का प्रकाशन किया जाता है। पोर्टल हिंदी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशों में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और भारत में उत्तर प्रदेश गोण्डा जनपद में स्थित है। पोर्टल का फोकस राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाना है और आम लोगों की आवाज बनना है जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। यदि आप अपना नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में देश-दुनिया में विश्व स्तर पर ख्याति स्थापित करना चाहते है। अपने अन्दर की छुपी हुई प्रतिभा को उजागर कर एक नई पहचान देना चाहते है। तो ऐसे में आप आज से ही नही बल्कि अभी से ही बनिये गोण्डा लाइव न्यूज के एक सशक्त सहयोगी। अपने आस-पास घटित होने वाले किसी भी प्रकार की घटनाक्रम पर रखे पैनी नजर। और उसे झट लिख भेजिए गोण्डा लाइव न्यूज के Email-gondalivenews@gmail.com पर या दूरभाष-8303799009 -पर सम्पर्क करें।

गोण्डा- मार्ग दुर्घटना में घायल मां की उपचार दौरान मौत पर बाइक चालक युवक पर मुकदमा दर्ज

 


गोण्डा। थाना धानेपुर के ग्राम खलिया त्रिभुवननगर ग्रन्ट थाना धानेपुर-गोण्डा के रहने वाले लवकुश जायसवाल ने तहरीर दी कि बीते 7 जुलाई को समय करीब 10.00 बजे रात में घर से खाना खा कर अपने माँ पति राजी व मेरे चाचा सीता राम जायसवाल साथ में पैदल शुक्लागंज दुकान पर सोने जा रहा था कि शुकुलागंज से जा रहा मोटर साइकिल नं0 यूपी 43 एएच 5728 के चालक अनिल कुमार मौर्या पुत्र कृपा राम मौर्या ग्राम पश्चिम पुरवा रेतवागाड़ा थाना धानेपुर- गोण्डा शुकुलागंज के तरफ से तेज गति से लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए आकर टक्कर मार दिया जिससे मेरी  माँ व चाचा को चोटे आयी और दवा इलाज हेतु प्राइवेट नर्सिंग होम गोण्डा ले गए जहां माँ का हालत ज्यादा खराब थी और दवा इलाज के दौरान माँ राज पति उम्र करीब 65 वर्ष की मृत्यु हो गयी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना धानेपुर पुलिस द्वारा बाइक चालक अनिल कुमार मौर्या के खिलाफ बीएनएस, 2023 की धारा 281, 106(1), 125(a) व 125(b) के तहत मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

”go"