गोण्डा । करनैलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम बीरपुर कटरा निवासी जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर फर्जी बैनामा कर कृषि भूमि हड़पने के आरोप में कोतवाली करनैलगंज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित का आरोप है कि उनकी गाटा संख्या 303 की करीब 1.388 हेक्टेयर कृषि भूमि के एक हिस्से का 3 जून 2025 को कूटरचित अभिलेखों के आधार पर धोखाधड़ी से बैनामा करा लिया गया। उनका कहना है कि रजिस्ट्री के दौरान उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया और पूरी प्रक्रिया कथित मिलीभगत से संपन्न कराई गई।
मामले में सुशील कुमार शुक्ल, जनकराज, वीरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, एसके सिंह एडवोकेट तथा तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक अब्दुल लतीफ को नामजद किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें कथित फर्जीवाड़े की जानकारी 17 फरवरी 2026 को तहसील से अभिलेखों की जानकारी लेने के दौरान हुई। इसके बाद उन्होंने 18 फरवरी को कोतवाली में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई।
एसपी के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

