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गोण्डा-ट्रक चालक और बालू खदान के पार्टनर से हुई मारपीट

 


 - सात नामजद व कुछ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज           

नवाबगंज-गोण्डा। थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव में ट्रक चालक और बालू खदान के पार्टनर से हुई मारपीट के मामले में स्थानीय पुलिस ने सात नामजद एवं कुछ अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध बलवा सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

     ढेमवा घाट के पास चल रही बालू खदान के पार्टनर तरबगंज थाना क्षेत्र के रेतादल सिंह गांव निवासी अनिल कुमार पांडे ने सोमवार को थाने पर दी गई तहरीर में बताया कि उनके ट्रक पर चालक जय प्रकाश पुत्र श्याम देव निवासी घीसी राम पुरवा मनहना थाना तरबगंज रविवार को ढेमवा घाट से बालू लादकर तुलसीपुर माझा होते हुए तरबगंज जा रहा था। रास्ते में तुलसीपुर माझा गांव से पहले ही ट्रक का पहिया पंचर हो गया था। जिसके बाद मेरा ड्राइवर पहिया बदल कर ट्रक लेकर तुलसीपुर माझा गांव के गनेशी चौराहे पर पंहुचा और ट्रक साइड में खडी कर पानी खरीद कर वापस ट्रक में बैठ रहा था तभी चौराहे पर कुछ लोगों के साथ मौजूद तुलसीपुर माझा गांव निवासी अनिल सिंह ने मेरे चालक को बुलाकर मारा-पीटा और ट्रक वही पर रोक लिया। इसके बाद मेरे ड्राइवर से मेरा मोबाइल नंबर लेकर मुझे मौके पर बुलाया। रात को करीब 10 बजे मै अपनी फारच्यूनर गाड़ी और दूसरे चालक अनिल पाल के साथ जब गनेशी चौराहे पर  पंहुचा और घटना के बारे में आपस में बातचीत ही कर रहा था तभी तुलसीपुर माझा निवासी अनिल सिंह, सुमित सिंह, विवेक सिंह, विशाल सिंह, आनंद सिंह, अभय सिंह, और शत्रोहन  एक राय होकर आये और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गोल बंद होकर लाठी-डंडों से मारने-पीटने लगे। इसी दौरान एक स्कार्पियो से भी कुछ अज्ञात लोग आये। वह लोग भी हम लोगों को मारने-पीटने लगे और मेरी फारच्यूनर गाड़ी को तोड़फोड़ दिये। मारपीट के दौरान मेरी सोने की चेन भी कहीं गुम हो गई है। मारपीट में मुझे और मेरे ट्रक चालक एंव फारच्यूनर चालक को भी गंभीर चोटें आईं हैं।

      प्रभारी थानाध्यक्ष विश्वास चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर सात नामजद एवं कुछ अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध बलवा सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

         वहीं पीड़ित अनिल कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि आरोपी अनिल सिंह द्वारा पहले भी कई बार खदान चलाने की एवज में पैसे की मांग की गई थी और ना देने की दशा में मारने-पीटने की धमकी भी दी गई थी।

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