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गोण्डा- पूर्व सभासद ने सूचना अधिकार के तहत नगरपालिका परिषद से मांगी सूचना

 


गोण्डा। नगरपालिका परिषद गोंडा में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते पूर्व सभासद दुष्यंत कुमार आर्य उर्फ ज्ञान ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005- की धारा(6)1 के अंतर्गत चार बिंदुओं की सूचना अधिनियम में निर्धारित समयवधि के अंदर सूचना अधिशासी अधिकारी/ जन सूचना अधिकारी नगर पालिका परिषद गोंडा से मांगी है। जिसमें बिंदु 1-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गोंडा नगर पालिका परिषद किस श्रेणी में आता  है ?  कर निर्धारण अधिकारी का पद गोंडा नगर पालिका परिषद गोंडा में है, अथवा समाप्त हो चुका है?

 बिंदु 2-भवन कर एवं जलकर निर्धारण संबंधी सर्वे का कार्य कर निर्धारण अधिकारी का है ? या राजस्व निरीक्षक का है शासन आदेश प्रति? संपूर्ण नगर में नगर पालिका परिषद गोंडा के असेसमेंट रजिस्टर में कुल कितने भवन अंकित है, उनकी संख्या,और कितने लोगों को कर निर्धारण करके नोटिस/ बिल उपलब्ध कराया गया है उनकी संख्या,तथा दिए गए नोटिस बिल के आधार पर कितने लोगों के भवन कर एवं जलकर जमा कराया गया है उनकी संख्या, यदि नोटिस के आधार पर नहीं जमा करा कर उनका कर निर्धारण कम करके जमा कराया गया है, तो किस नियम एवं आधार के अंतर्गत कम करके जमा कराया गया, उनकी संख्या विवरण प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। बिंदु 3- संजय कुमार मिश्रा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोंडा के स्थानांतरण के पश्चात नगर पालिका परिषद के अधिशासीअधिकारी के वाहन का प्रयोग वर्तमान में कौन कर रहा है,और किस आदेश से किया जा रहा है, उस आदेश की  प्रति। संजय कुमार मिश्रा अधिशासी अधिकारी के स्थानांतरण के दिनांक से आज तक वाहन किसके द्वारा प्रयोग किया गया प्रयोग किए गए लाक-बुक एवं फास्टटैग के द्वारा की गई भुगतान की छाया प्रति तथा स्थानांतरण के बाद नगर पालिका परिषद गोंडा की सीमा के बाहर वाहन का उपयोग किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृत पत्र/आदेश से किया गया, की स्वीकृति पत्र एवं आदेश प्रति। तथा 

बिंदु 4- रत्नेश यादव कर निर्धारण अधिकारी की तैनादी आदेश की प्रति, तैनादी के दिनांक से अब तक वाहन भत्ता भुगतान विवरण की प्रति शामिल है।

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