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गोण्डा- आपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से 3 हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 15,000-15,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा

 


गोण्डा। मिली जानकारी के मुताबिक वादिनी कविता पत्नी श्याम सिंह निवासी पूरे कोचा कासिमपुर, थाना कोतवाली कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली करनैलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 2.7.2022 को उसके पति श्याम सिंह शौच हेतु गए थे, जिनका शव गांव के बाहर एक गड्ढे में पड़ा मिला है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। 

           मामले में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना कोतवाली करनैलगंज में हत्या सम्बन्धी पंजीकृत अभियोग में अभियोजक अवनीश धर द्विवेदी, थाना कोतवाली करनैलगंज के पैरोकार कांस्टेबल अनूप शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सुषमा यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा अभियुक्तगण ममता पत्नी राम सिंह, अन्नपूर्णा उर्फ चन्नी देवी पत्नी गुलाब चन्द , सोन बहादुर उर्फ गदरे पुत्र आशाराम निवासीगण कठेला तालाब,वोटनपुरवा थाना करनैलगंज जिला गोण्डा को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 15,000-15,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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