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गोण्डा-चार्ज सीट के नाम पर तीस हजार रूपए रिश्वत लेने के आरोप में डीआईजी के आदेश पर उपनिरीक्षक विवेचक पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

 


गोण्डा। तरबगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मामले में दर्ज रिपोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए घूस की रकम लेने व बाद में अंतिम रिपोर्ट लगा देने की बात कहने की शिकायत पर विवेचक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। बीते 9 जुलाई को मन्नी पुरवा निवासी किंग उपाध्याय ने डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल से मिलकर शिकायत की थी। जिसमें बताया कि उसने जानलेवा हमला व तोड़फोड़ के मामले में बीते 23 जनवरी को गांव के राजा मिश्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी विवेचना थाने के एसआई ओमप्रकाश यादव कर रहे थे। आरोप है कि विवेचक ने चार्जशीट दाखिल करने के नाम पर वादी से 30 हजार रूपये लिए लेकिन बाद में दबाव की बात कहकर रूपये वापस कर देने व मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा देने की बात कही। मामले को संज्ञान में लेते हुए डीआईजी ने कोतवाल तरबगंज को जांच सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है जिसकी जांच सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह कर रहे हैं।

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