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गोण्डा-कोरोना संक्रमण के बढ़ते दृष्टिगत को देखते हुए न्यायालय ने जारी किया समय सारणी

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 गोण्डा।  उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के आलोक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रभारी जनपद न्यायाधीश गोंडा परवेज अहमद के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा की सचिव सुषमा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अब जेटसी ऐप एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से  न्यायालय में अब केवल नवीन जमानतें, रिलीज,  बयान 164  सीआरपीसी और रिमांड की सुनवाई/निस्तारण किया जायेगा। दिनांक 17.05.21 से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश न्यायिक कार्य करेंगे। दिनांकः17. 05.21 से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा सुबह 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड कार्य अपराहन 1 बजे से 2 बजे तक) प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराहन 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य 2 से 3 बजे तक) दिनांक 18.05.21 को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड कार्य अपराहन 1 बजे से 2 बजे तक) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य अपराहन 2 बजे से 3 बजे तक) दिनांक 19.05.21 को षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुबह 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड कार्य 1 बजे से 2 बजे तक) प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य 2 से 3 बजे तक) दिनांकरू 20.05.21 को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी नवीन द्वारा 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड कार्य 1 बजे से 2 बजे तक) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा अपराहन 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य 2 बजे से 3 बजे तक) दिनांकरू 21.05.21 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड  कार्य 1 बजे से 2 बजे तक) प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य 2 बजे से 3 बजे तक) दिनांकरू24.05.21 को अपर सत्र न्यायाधीश्/ विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के द्वारा 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड कार्य 1ः00 बजे से 2 बजे तक) द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य 2 बजे से 3 बजे तक) दिनांकरू 25.05. 21 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 11/30 से 12 बजे तक (रिमांड कार्य 1 बजे से 2 बजे तक), सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी नवीन द्वारा 12/30 से 1 बजे तक (रिमांड कार्य 2 बजे से 3 बजे तक) ही अग्रिम आदेश तक न्यायिक कार्य करेंगे।

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