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गोण्डा-तथ्य छिपाकर बनवाया चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त, जिलाधिकारी ने की कार्रवाई

 


गोण्डा । जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तथ्यों को छिपाकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पवन कुमार पुत्र शिव प्रसाद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा के पक्ष में पूर्व में जारी चरित्र प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

      प्रकरण के अनुसार पवन कुमार द्वारा ठेकेदारी कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। शपथ पत्र में उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उनके विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है। आवेदन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा की संस्तुति के आधार पर कार्यालय द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 209/2025 दिनांक 3 जुलाई 2025 को निर्गत किया गया था।

     बाद में अमित कुमार पुत्र बृजेश कुमार, निवासी गोण्डा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि पवन कुमार द्वारा अपने विरुद्ध पंजीकृत एवं लंबित आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी गोण्डा से कराई गई।

      अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में पाया गया कि पवन कुमार उर्फ पलालू के विरुद्ध मु0अ0सं0 102/2021 में धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा धारा 506, 504, 188 एवं 147 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियोग में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सम्मन भी जारी किया गया है।

        जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की तिथि 4 जून 2025 को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले से पंजीकृत थी। इसके बावजूद आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त मुकदमे का उल्लेख नहीं किया गया।

       जिलाधिकारी ने शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों तथा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों एवं जांच आख्या का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि आवेदक द्वारा अपने विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की जानकारी छिपाकर असत्य/मिथ्यापूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

      अतः जिलाधिकारी द्वारा पवन कुमार के पक्ष में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 209/2025 दिनांक 3 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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