गोण्डा। थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 289/2026 धारा 85(2)/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त- शिवम तिवारी पुत्र राजेश तिवारी को सुकई पुरवा बंधा नन्दौर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 27 जून 2026 को वादी राज कुमार पाण्डेय पुत्र अमला प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम कोदरैला मौजा गवरखा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उसने अपनी पुत्री निधि का विवाह दिनांक 17.5.2025 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शिवम् तिवारी पुत्र राजेश तिवारी के साथ किया था। विवाह में दिये गये दान-दहेज से पुत्री के पति शिवम् तिवारी एवं सास शीला पत्नी राजेश तिवारी संतुष्ट नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आये दिन पुत्री को प्रताड़ित करते थे। इस संबंध में पुत्री द्वारा कई बार वादी को अवगत कराया गया था। दिनांक 24 जून 2026 को उपरोक्त ससुरालीजनों द्वारा उसकी पुत्री निधि की गला दबाकर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 28 जून 2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त शिवम तिवारी पुत्र राजेश तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी ग्राम तिवारी पुरवा मौजा पूरे तिवारी, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को सुकई पुरवा बंधा नन्दौर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।

