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गोण्डा-कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विचाराधीन बन्दियों के अन्तरिम जमानत के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर उन्हे रिहा किया गया

 
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गोण्डा।  उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ केे निर्देशानुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रभारी जनपद न्यायाधीश, गोण्डा परवेज अहमद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा की सचिव सुषमा द्वारा मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला कारागार, गोण्डा से प्राप्त 104 अन्तरिम जमानत सम्बन्धी प्रार्थना पत्र, जिनमें बन्दियों की अधिकतम सजा 07 वर्ष तक है, उन पर विचारोपरान्त कुल 79 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर 60 दिन के अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दिनांक-06.05.2021 को अनुपम शौर्य, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा एवं अभिषेक कुमार सिंह, पंचम अपर सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा द्वारा कुल 46 विचाराधीन बन्दी, दिनांक-08.05.2021 को विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वोत्तर रेलवे), गोण्डा एवं स्वप्निल पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गोण्डा द्वारा कुल 29 विचाराधीन बन्दी तथा दिनांक-10.05.2021 को शालीन मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गोण्डा द्वारा कुल 04 विचाराधीन बन्दियों के अन्तरिम जमानत के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर रिहा किये गये और यह भी निर्देश दिया गया कि निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर वे सक्षम न्यायालय में आत्म समर्पण करेगें अन्यथा उनके साथ विधिक कार्यवाही की जायेगी। 

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