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गोण्डा-फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि की रजिस्ट्री कराने का आरोप, एसपी के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 


गोण्डा। जनपद गोंडा में करोड़ों रुपये मूल्य की कृषि भूमि की कथित फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी पैतृक भूमि के संबंध में फर्जी दस्तावेज तैयार कर, एक अज्ञात व्यक्ति को खड़ा करके उसकी जमीन की धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करा दी गई। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से किए जाने के बाद पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

       पीड़ित जयप्रकाश तिवारी पुत्र रामदयाल, निवासी ग्राम बीरपुर कटरा, थाना कटरा बाजार, तहसील करनैलगंज ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी गाटा संख्या 303, रकबा 1.388 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित ग्राम बीरपुर कटरा में दर्ज है। आरोप है कि 03 जून 2025 को फर्जी अभिलेख तैयार कर तथा किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर प्रस्तुत कर उक्त भूमि की रजिस्ट्री भूमाफियाओं द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक करा ली गई। शिकायत के अनुसार इस कथित फर्जीवाड़े में सुशील कुमार शुक्ला ग्राम पंचायत जगदीशपुर बल्दी थाना कौड़िया तथा जनकराम, वीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता एस.के. सिंह तथा तत्कालीन उप निबंधक कार्यालय करनैलगंज के प्रभारी अब्दुल लतीफ की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि उसे इस घटना की जानकारी 17 फरवरी 2026 को हुई। इसके बाद उसने 18 फरवरी 2026 को कोतवाली करनैलगंज में शिकायत दी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक गोंडा से न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया तथा जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक अक्षय कुमार मिश्रा को सौंपी गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर उसकी बेशकीमती जमीन को अपने नाम कराने की साजिश रची गई है। उसने दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, फर्जी दस्तावेजों की जांच कराने तथा उसकी भूमि पर उसके अधिकार को सुरक्षित किए जाने की मांग की है।पुलिस का कहना है कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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