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बस्ती-नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के खर्चे की सीमा आयोग ने की तय

बस्ती। नगर निकाय चुनाव में अध्‍यक्ष और सदस्‍यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग ने व्‍यय सीमा निर्धारित की है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख, नगर पालिका सदस्य के लिए 2 लाख, सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।  आयोग ने व्‍यय सीमा निर्धारित की है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख, नगर पालिका सदस्य के लिए 2 लाख, सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।  

नगर पालिका के अनारक्षित अध्यक्ष पद के लिए 500 , आरक्षित का 250, अनारक्षित नगर पंचायत के लिए 250, आरक्षित के लिए 125 रूपए नामांकन पत्र का मूल्य निर्धारित है। नगरपालिका के अनारक्षित अध्यक्ष पद के लिए 8000 ,आरक्षित का 4000 रूपया जमानत राशि जमा करनी होगी। अनारक्षित नगर पंचायत के लिए 5000 ,आरक्षित के लिए 2500 की जमानत राशि जमा करनी होगी। नगर पालिका , नगरपंचायत सदस्य पद के लिए अनारक्षित का 2000, आरक्षित का 1000 जमानत राशि जमा करनी होंगी। किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 4 नामांकन पत्र खरीदकर भरे जा सकते है, लेकिन जमानत राशि एक बार ही जमा करनी होगी।

-सफेद रंग का नामांकन पत्र दिया जाएगा
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सभी पदों के समस्त वर्ग हेतु सफेद रंग का नामांकन पत्र दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग तथा महिला सम्मिलित है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा अनारक्षित पद पर नामांकन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित नामांकन पत्र का मूल्य लिया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ निर्वाचक नामावली की छायाप्रति, आयु प्रमाण पत्र, उम्मीदवार, प्रस्तावक की फोटो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाएदार न होने का प्रमाण पत्र, जमानत धनराशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र, अपराध, सम्‍पत्ति का विवरण, राजनैतिक दल का प्रत्याशी होने पर प्रारूप 7 क एवं 7 ख मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।  

-प्रस्तावक उसी वार्ड का होना अनिवार्य
नगरपालिका, नगरपंचायत अध्यक्ष पद का प्रस्तावक निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता, सदस्य पद के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष, सदस्य पद के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नही हो सकता। किसी राजनैतिक दल के उम्मीदवार का प्रारूप 7 क एवं 7 ख फैक्स, फोटोकापी या मुहर हस्ताक्षर मान्य नही होगा।  



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