गोण्डा। मुख्य कोषाधिकारी श्री राम मौर्य ने बताया कि पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त राजकीय पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशनर जो 80 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं, को उनके मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिये जाने का प्राविधान है। यदि आपकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो गई हो तो इस सम्बंध में जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण प्रत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र इनमें से कोई एक ) के साथ बैंक पासबुक व पी०पी०ओ० की छायाप्रति संलग्नकर आवेदन कोषागार में प्रस्तुत करें ताकि उक्त अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जा सके।

