गोण्डा। जब भूमि नजूल है और फ्रीहोल्ड भी नहीं है यहां तक कि विनियमित क्षेत्र गोंडा द्वारा नक्शा भी पास नहीं है फिर नगर मजिस्ट्रेट के यहां से एक नोटिस पत्रांक 270 /आ0 लि 0/ 2022 दिनांक जुलाई 20 2022 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर गोंडा को इस आशय से अवर अभियंता की आख्या दिनांक 04/04/ 2022 के क्रम में राम मनोहर गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी मोहल्ला मालवीय नगर गोंडा द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उसके बावजूद राम मनोहर गुप्ता द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है रोकने के बावजूद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है आप को निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल निर्माण कार्य रोकवा देँ तथा आख्या प्रेषित करेँ, आदेश द्वारा नगर मजिस्ट्रेट गोंडा। विदित हो कि नगर मजिस्ट्रेट को उक्त अवैध निर्माण की जानकारी भी थी और इसीलिए उन्होंने कहा था कि क्या पूरे जिले में एक अवैध निर्माण हो रहा है? पूरे जिले में तमाम अवैध निर्माण चल रहे हैं उनके इस कथन के बाद जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ तब उन्होंने आनन-फानन यह आदेश जारी कर दिया किंतु बड़े ही खेद की बात तो यह है कि उक्त शॉपिंग मॉल पर इससे पूर्व भी इन्हीं नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद पहली मंजिल की छत डाल लिया गया था और आज दूसरी मंजिल के लिए शटरिँग लग चुका है सिर्फ छत पड़ना बाकी है विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता रिश्तेदारी और हिस्सेदारी के कारण ना तो उसे ढहाने का आदेश दे रहें हैं और ना ही वहां से शटरिँग ही हटवा रहे हैं उनके इस कृत्य को क्या समझा जाए ?
गोण्डा-सम्बन्धित अधिकारी के रोक के आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी
गोण्डा। जब भूमि नजूल है और फ्रीहोल्ड भी नहीं है यहां तक कि विनियमित क्षेत्र गोंडा द्वारा नक्शा भी पास नहीं है फिर नगर मजिस्ट्रेट के यहां से एक नोटिस पत्रांक 270 /आ0 लि 0/ 2022 दिनांक जुलाई 20 2022 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर गोंडा को इस आशय से अवर अभियंता की आख्या दिनांक 04/04/ 2022 के क्रम में राम मनोहर गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी मोहल्ला मालवीय नगर गोंडा द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उसके बावजूद राम मनोहर गुप्ता द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है रोकने के बावजूद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है आप को निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल निर्माण कार्य रोकवा देँ तथा आख्या प्रेषित करेँ, आदेश द्वारा नगर मजिस्ट्रेट गोंडा। विदित हो कि नगर मजिस्ट्रेट को उक्त अवैध निर्माण की जानकारी भी थी और इसीलिए उन्होंने कहा था कि क्या पूरे जिले में एक अवैध निर्माण हो रहा है? पूरे जिले में तमाम अवैध निर्माण चल रहे हैं उनके इस कथन के बाद जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ तब उन्होंने आनन-फानन यह आदेश जारी कर दिया किंतु बड़े ही खेद की बात तो यह है कि उक्त शॉपिंग मॉल पर इससे पूर्व भी इन्हीं नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद पहली मंजिल की छत डाल लिया गया था और आज दूसरी मंजिल के लिए शटरिँग लग चुका है सिर्फ छत पड़ना बाकी है विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता रिश्तेदारी और हिस्सेदारी के कारण ना तो उसे ढहाने का आदेश दे रहें हैं और ना ही वहां से शटरिँग ही हटवा रहे हैं उनके इस कृत्य को क्या समझा जाए ?
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