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गोण्डा-निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही 1 अगस्त से- प्रारंभ

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गोण्डा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही आगामी 01 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है । मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के सन्दर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । 

       उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन ( ERONET ] NVSP ] VHA ) एवं ऑफलाइन माध्यम की सुविधाएं प्रदान की गयी है, मतदाताओं से ऑफलाइन माध्यम से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित फार्म -6 बी हार्डकापी में मतदाताओं से प्राप्त किए जाने हेतु बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा आगामी 01 अगस्त से घर - घर भ्रमण करते हुए प्राप्त किया जाएगा , मतदाताओं से प्राप्त किये गये फार्म -6 बी को बी०एल०ओ० द्वारा गरूणा एप या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जा रहे ई०आर०ओ० नेट पर फार्म -6 बी की प्राप्ति से 07 दिवसों के अन्दर डिजीटाइज्ड किया जायेगा ,  बूथ लेवल अधिकरियों / मतदाता पंजीकरण केन्द्रों से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित फार्म -6 बी प्राप्त किया जा सकता है ,बी०एल०ओ० द्वारा आगामी 01 अगस्त से प्रत्येक मतदाता का घर - घर सत्यापन के दौरान मतदाता सूची में नामांकित मतदाता यदि अपने घर में किन्ही कारणवश नही मिलता है तो उसके आस - पास के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हुए पुनः उस घर का भ्रमण किया जायेगा । प्रस्तुत प्रसंग में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ष् ’मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है ष्’ और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जायेगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है । किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा । यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटाया / छिपाया जाना अपेक्षित है । इस सम्बन्ध में आधार संख्या वाले हार्डकापी में फार्म -6 बी के संरक्षण के लिए आधार ( प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन ) विनियम , 2022 ( 2021 का नं०-2 ) के विनियम , 14 ( 1 एमबी ) का कड़ाई से पालन किया जाए । जिसके अनुसार भौतिक रूप से प्राप्त की गयी आधार नम्बर या आधार पत्रों की फोटो प्रतियों को अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संग्रहीत करने से पूर्व आधार नम्बर के पहले 8 अंको को छुपाया जाएगा । उक्त के अतिरिक्त एकत्र किए गये फार्म -6 बी को डिजीटाइजेशन के बाद संलग्नक के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा । सार्वजनिक डोमेन में भौतिक रूप से रखे गए फार्मों के किसी भी Leakages  के लिए सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होगें ।




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