गोण्डा। शत्रु संपत्ति संख्या 15/13,16/13 व 18/13 स्थित रकाब गंज फैजाबाद रोड गोंडा ने अनाधिकृत रूप से वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उजमा राशिद द्वारा तोड़कर नियम विरुद्ध नया निर्माण स्वीकृत नक्शे किरायेदार के रूप में स्वीकृत कराकर निर्माण करा लिया गया। नियमानुसार शत्रु संपत्ति भारत सरकार में दर्ज होनी चाहिए किंतु नगर पालिका की संपत्ति रजिस्टर में कटिंग करके किराएदर के रूप में सन 2000 से सन 2015 के बीच दर्ज करवाकर किरायेदार के रूप में नक्शा स्वीकृत करा लिया है । जबकि मानचित्र किसी भी दशा में किराएदार के पक्ष में स्वीकृत नहीं होनी चाहिए। विदित हो कि श्रीमती उजमा राशिद ने विधिक रुप से किरायेदारों को हटाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर नया निर्माण किया है। राजस्व/राजकीय अभिलेखों में भी गड़बड़ी/हेराफेरी की गई है। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य लाभान्वित व्यक्तियों के विरुद्ध अनाधिकृत निर्माण की स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु एक जनहित याचिका संख्या 19503 (पीआईएल) एमबी वर्ष 2003 संतोष कुमार श्रीवास्तव प्रति भारत सरकार आदि जरिए उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता ऋषि कुमार त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई, जिसमें उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा उक्त अवैध निर्माण की विधिवत जांच कराकर निर्माण को गिराने तथा दोषियों के विरुद्ध आपराधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही 4 माह के अंदर होनी थी, नियत समय में कार्यवाही ना होने पर न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 1193 वर्ष 2021 संतोष कुमार श्रीवास्तव प्रति सौरभ रे संरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार नई दिल्ली के विरुद्ध दायर हुई जिसमें विपक्षी के विरुद्ध नोटिस जारी की गई एवं सुनवाई की अगली तिथि 31 अगस्त 2021 नियत है।

