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गोण्डा-पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध छेड़खानी मारपीट एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया

 
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कर्नलगंज-गोण्डा।  एक 3 वर्षीय अबोध नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। मामले में आरोपी के परिजनों द्वारा पीड़िता के परिजनों से मारपीट भी की गई। मामले में पुलिस ने पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध छेड़खानी मारपीट एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। घटना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है। जहां शनिवार की शाम एक 16 वर्षीय युवक ने 3 साल की एक मासूम बालिका को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बालिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब लोग दौड़े तो युवक मौके पर उसे छोड़कर भाग निकला। उसके बाद आरोपी युवक के परिजनों द्वारा पीड़ित बालिका के परिजनों से मारपीट एवं गाली-गलौज किया गया। मामला कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक सूरज एवं मारपीट करने वाले उसके बड़े भाई दीपनरायन के विरुद्ध धारा 354 ख, 323, 504 व 9ध्10 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। प्रभारी कोतवाल राजनाथ सिंह बताते हैं कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच के साथ-साथ आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

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