गोण्डा। जिले की सदर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरवा बभनी में गाटा संख्या 124 पर अवैध तरीके से कब्जा करके पेट्रोल पंप बनाए जाने की 2017 में ग्राम पंचायत बिरवा बभनी के प्रधान प्रतिनिधि योगेश मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 साल बाद हाई कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उक्त क्षेत्र का पैमाइश करके 10 अक्टूबर को रिपोर्ट देने का आदेश दिया लेकिन वो ना पेश करके जिला प्रशासन द्वारा तिथि ले ली गई थी। अब 14 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर डीएम एसडीएम तहसीलदार को रिपोर्ट देनी है।
तहसीलदार सदर परशुराम की अध्यक्षता में कानूनगो राजदेव पांडेय,किशोरी लाल,लेखपाल वीरेंद्र कुमार,कपिल देव,अरुण कुमार,जय प्रकाश ने पैमाइश किया है, 9 अक्टूबर 2022 को पैमाइश के बाद जुर्माना लगा है और तहसीलदार सदर न्यायिक के यहां बेदखली का वाद इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। जिसकी सुनवाई तहसीलदार सदर न्यायिक के यहां 31 अक्टूबर को है। 2016 में यह पेट्रोल पंप लगा है। चक मार्ग की जमीन पर चाहरदीवारी करके बनाया पेट्रोल पंप,हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद 30 हजार का जुर्माना,बेदखली का आदेश भी हुआ है।


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