- डीएम ने एंबुलेंस के अनुसार निर्धारित किया किराया
- मनमाना किराया मांगे तो हेल्प लाइन के नंबरों पर करें शिकायत, दर्ज होगी एफआईआर
गोण्डा। डीएम मार्कंडेय शाही ने कोरोना संक्रमित मरीजों व उनके तीमारदारों से एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए एंबुलेंस के प्रकार के अनुसार अधिकतम किराया फिक्स कर दिया है। डीएम श्री शाही ने कहा कि जनपद गोण्डा में वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है व कोरोना संकमित मरीजों की संख्या में निरन्तर बढोत्तरी हो रही है। संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु समुचित प्रबन्धन किए जा रहे हैं। विभिन्न कोरोना मरीजों, उनके तीमारदारों तथा मीडिया में प्रकाशित खबरों के माध्यम से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि कोविड मरीजों हेतु प्रयोग में लाये जा रहे एम्बुलेन्स वाहन स्वामियों अथवा चालकों द्वारा कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने हेतु मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं जो कि आपत्तिजनक एवं विधि विरूद्ध है । उक्त के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में कोविड-19 मरीजों से सम्बन्धित एम्बुलेन्स सेवा हेतु किराया दरें निर्धारित कर दी गईं हैं जिसके अनुसार साधारण बिना आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस एक हजार रुपए अधिकतम 10 किमी हेतु तत्पश्चात 100 रुपए प्रति अतिरिक्त किमी, आक्सीजन युक्त एम्बुलेन्स 1500 रूपए अधिकतम 10 किमी हेतु तत्पश्चात 100 रुपए प्रति अतिरिक्त किमी तथा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेन्स के लिए ढाई हजार रूपए अधिकतम 10 किमी हेतु तत्पश्चात दो सौ रुपए प्रति अतिरिक्त किमी की दर से किराया लिया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पताल पहुंचाने के बाद वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि एम्बुलेन्स वाहन के स्वामियों अथवा उनके चालकों द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूला जा रहा है अथवा वसूला गया है , तो उनके विरूद्ध महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने पर डायल 112 अथवा जनपद में स्थापित कोविड कन्ट्रोल रूम नं 0 05262-230125 , 05262-230130 , 05262-230185 , 05262-356710, 05262-356711, 05262-356712, 05262-356713 तथा 05262-356714 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। डीएम ने इसकी की निगरानी करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में सीओ सिटी मो. नं0-9454401373 तथा सहायक सम्भागीय अधिकारी गोण्डा 8005441160 को नामित कर सख्त निगरानी के निर्देश दिए है। उन्होंने आदेश का अनुपालन कड़ाईपूर्वक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
- मनमाना किराया मांगे तो हेल्प लाइन के नंबरों पर करें शिकायत, दर्ज होगी एफआईआर
गोण्डा। डीएम मार्कंडेय शाही ने कोरोना संक्रमित मरीजों व उनके तीमारदारों से एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए एंबुलेंस के प्रकार के अनुसार अधिकतम किराया फिक्स कर दिया है। डीएम श्री शाही ने कहा कि जनपद गोण्डा में वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है व कोरोना संकमित मरीजों की संख्या में निरन्तर बढोत्तरी हो रही है। संक्रमण की रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु समुचित प्रबन्धन किए जा रहे हैं। विभिन्न कोरोना मरीजों, उनके तीमारदारों तथा मीडिया में प्रकाशित खबरों के माध्यम से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि कोविड मरीजों हेतु प्रयोग में लाये जा रहे एम्बुलेन्स वाहन स्वामियों अथवा चालकों द्वारा कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने हेतु मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं जो कि आपत्तिजनक एवं विधि विरूद्ध है । उक्त के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में कोविड-19 मरीजों से सम्बन्धित एम्बुलेन्स सेवा हेतु किराया दरें निर्धारित कर दी गईं हैं जिसके अनुसार साधारण बिना आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस एक हजार रुपए अधिकतम 10 किमी हेतु तत्पश्चात 100 रुपए प्रति अतिरिक्त किमी, आक्सीजन युक्त एम्बुलेन्स 1500 रूपए अधिकतम 10 किमी हेतु तत्पश्चात 100 रुपए प्रति अतिरिक्त किमी तथा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेन्स के लिए ढाई हजार रूपए अधिकतम 10 किमी हेतु तत्पश्चात दो सौ रुपए प्रति अतिरिक्त किमी की दर से किराया लिया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पताल पहुंचाने के बाद वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि एम्बुलेन्स वाहन के स्वामियों अथवा उनके चालकों द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूला जा रहा है अथवा वसूला गया है , तो उनके विरूद्ध महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने पर डायल 112 अथवा जनपद में स्थापित कोविड कन्ट्रोल रूम नं 0 05262-230125 , 05262-230130 , 05262-230185 , 05262-356710, 05262-356711, 05262-356712, 05262-356713 तथा 05262-356714 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। डीएम ने इसकी की निगरानी करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में सीओ सिटी मो. नं0-9454401373 तथा सहायक सम्भागीय अधिकारी गोण्डा 8005441160 को नामित कर सख्त निगरानी के निर्देश दिए है। उन्होंने आदेश का अनुपालन कड़ाईपूर्वक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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